डीएनए हिंदी: दिल्ली मेयर चुनाव (MCD Mayor Election) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनोनीत सदस्यों के वोट डालने पर रोक लगा दी. सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एमसीडी की पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर समेत बाकी पदों पर चुनाव होना चाहिए, इसके लिए 24 घंटे में नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में हमारा मानना है कि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार एमसीडी संविधान में नहीं है. सीजेआई ने MCD की तरफ से पेश हुए एएसजी संजय जैन से पूछा कि, क्या मनोनीत सदस्यों को वोट करने का अधिकार है? इस पर एमसीडी के वकील ने कहा कि पहली बैठक में मनोनीत सदस्यों के मतदान करने पर कोई रोक नहीं है.
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मनोनी पार्षद नहीं डाल सकते वोट
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले मेयर पद का चुनाव हो. इसके लिए मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा. उसके बाद मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी अन्य पदों पर चुनाव कराया जाए. सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि एल्डरमैन वोट नहीं दे सकते और यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत- केजरीवाल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बड़ी जीत बताया है. उन्होंने कहा, 'SC का आदेश जनतंत्र की जीत. SC का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.'
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बता दें कि AAP नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने दिल्ली मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी. साथ ही जल्द चुनाव कराने की मांग की थी. दिल्ली मेयर चुनाव के लिए तीन बार सदन का कार्यवाही स्थगित हो चुकी है. आम आदमी पार्टी का आरोप था कि एलजी द्वारा मेयर चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को वोट का अधिकार देना गलत है. इसी को लेकर बीजेपी-आप पार्षदों के बीच सदन में जमकर टकराव देखने को मिला था.
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