डीएनए हिंदी: दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए लोकसभा में लाया गया दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पास हो गया है. इससे पहले लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव के डर से चुनाव (एमसीडी चुनाव) टाले गए हैं, वे खुद डरे हुए हैं. अगर आपको जीत का इतना भरोसा है तो आप अभी चुनाव क्यों चाहते हैं? अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप 6 महीने बाद भी जीतेंगे.
उन्होंने कहा कि, "हम चुनाव से नहीं डरते. मैं आपको बताऊंगा कि जब चुनाव की आशंका हो तो क्या किया जाता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था. इसके तुरंत बाद, एक पीएम, जिसे इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, ने देश में लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए और आपातकाल लगा दिया. यही डर है."
पढ़ें- MCD के बंटवारे से लेकर मर्जर के प्रस्ताव तक... ऐसा रहा इतिहास
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद-239AA 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है.
अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "राज्यों के अधिकार के बारे में बात की जाती है. अरविंद केजरीवाल भी इसकी दुहाई देते हैं. ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, गुजरात या बंगाल में नहीं ला सकता, न केंद्र सरकार ला सकती है. अगर राज्य और संघ राज्य का अंतर नहीं पता तो ध्यान से संविधान पढ़ना चाहिए."
गृह मंत्री अमित शाह ने दावा करते हुए कहा, "मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बिल संविधान के अनुसार है और यह बिल्कुल संवैधानिक बिल है. चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत सरकार को इससे संबंधित कोई भी कानून लाने का अधिकार है."
गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.