डीएनए हिंदी: Air Pollution in Delhi Updates- दिल्ली में प्रदूषण के लगातार तेजी से बढ़ रहे स्तर के कारण हालात बदतर हो गए हैं. राजधानी में लगातार तीसरे दिन काले धुएं के कोहरे की चादर पूरा दिन फैली रही है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप-3 (GRAP-3) के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. इसके चलते दिल्ली-NCR में सभी तरह के गैरजरूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है. साथ ही स्कूलों को भी बच्चों को कैंपस में बुलाने के बजाय ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह दी गई है. इसके अलावा डीजल वाहनों को लेकर भी नए प्रतिबंध लागू हो गए हैं. देर रात दिल्ली सरकार ने राजधानी में सभी प्राइमरी स्कूलों को अगले दो दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. तीसरा दिन रविवार होने के चलते अब राजधानी में प्राइमरी स्कूल सोमवार को ही खुलेंगे. यह आदेश सरकारी और निजी, सभी तरह के प्राइमरी स्कूल पर लागू होगा.
AQI के 400 का आंकड़ा छूने के बाद उठाए कदम
दिल्ली में गुरुवार शाम 5 बजे एवरेज AQI लेवल 405 रिकॉर्ड किया गया. वायु गुणवत्ता के अति गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मेनैजमेंट (CAQM) की अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में ग्रैप-3 लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा दी गई है. किसी भी तरह के मलबे को गिराने का काम भी प्रतिबंध के दायरे में रहेगा. दिल्ली के अंदर हल्के कॉमर्शियल वाहनों और डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.
कक्षा-5 तक के बच्चों की चल सकती है ऑनलाइन क्लास
CAQM ने दिल्ली सरकार और NCR के अन्य दोनों राज्यों हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सरकारों से स्कूलों को बंद रखने का आग्रह किया है. स्कूलों से फिजिकल के बजाय ऑनलाइन क्लास चलाने की अपील की गई है. माना जा रहा है कि राज्य सरकारें कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में करने का आदेश स्कूलों के लिए अलग से जारी कर सकती हैं.
ग्रैप-3 के तहत लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
- किसी भी तरह का भूखनन, मिट्टी भराव का काम नहीं होगा. बोरिंग व ड्रिलिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी.
- ढांचागत निर्माण कार्य पर रोक रहेगी. ध्वस्तीकरण का काम भी ग्रैप-3 लागू होने के बाद बैन के दायरे में रहेगा.
- कंस्ट्रक्शन मैटीरियल की लोडिंग और अनलोडिंग पर भी रोक रहेगी. प्रोजेक्ट साइट के अंदर भी यह काम नहीं होगा.
- निजी निर्माण कार्य, दीवारों की रंगाई-पुताई जैसे कामों पर भी रोक रहेगी. कच्ची सड़कों पर वाहनों के चलने पर रोक रहेगी.
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर रोक लगी रहेगी.
- भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन के साथ ही हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी.
- होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
500 मीटर से कम हुई विजिबिलिटी
दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बन गई धुएं की चादर के चलते दिन में भी विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार की सुबह 7 बजे के करीब सफदरजंग इलाके में 500 मीटर से कम की विजिबिलिटी थी, लेकिन बाद में यह थोड़ा सुधरकर 800 मीटर के आसपास पहुंच गई.
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