अब चोरी होने पर ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे रिपोर्ट, Delhi Police ने लॉन्च किया e-FIR ऐप

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 27, 2022, 04:09 PM IST

राकेश अस्थाना ने कहा कि ऑनलाइन FIR दर्ज कराने से पुलिस को चोरी जैसी घटनाओं के मामलों को जल्दी सुलझाने में मदद मिलेगी.

डीएनए हिंदी: दिल्लीवासियों के लिए काम की खबर है. दरअसल बीते बुधवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  कश्मिनर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) ने एक e-FIR ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के जरिए लोग चोरी जैसी घटनाओं के बारे में तुरंत ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे. 

इसे लेकर पुलिस कश्मिनर राकेश अस्थाना ने कहा कि ऑनलाइन FIR दर्ज कराने से पुलिस को चोरी जैसी घटनाओं के मामलों को जल्दी सुलझाने में मदद मिलेगी. 

'लोगों को होगी आसानी, कार्रवाई में भी आएगी तेजी'
उन्होनें कहा, 'दिल्ली पुलिस ने मौजूदा सिस्टम में पूरी तरह बदलाव के वेब एप्लिकेशन की सीरीज डेवलप की है ताकि शिकायतकर्ता ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ तुरंत उसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन जाए बिना प्राप्त कर सकें. 26 जनवरी से घर की चोरी और सेंधमारी से संबंधित रिपोर्ट के लिए ई-एफआईआर एप्लीकेशन सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है. इससे लोगों को शिकायत दर्ज कराने में काफी आसानी होगी और जांच की कार्रवाई में भी तेजी आएगी.'

 

 

'पुलिस स्टेशन जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत'
बता दें कि Online FIR आवेदन पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है. ऐप की विशेषताओं के बारे में बताते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, इसके जरिए आप कहीं से भी किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. यहां शिकायत दर्ज होने के बाद अपराध शाखा के तहत स्थापित ई-पुलिस स्टेशन में इसकी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इसका अधिकार क्षेत्र पूरी दिल्ली में होगा.

ये भी पढ़ें- Delhi में खत्म होगा Weekend Curfew, खुलेंगी दुकानें, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे Cinema हॉल-बार

शिकायत दर्ज कराने की हैं तीन शर्तें
पुलिस कश्मिनर राकेश ने यह भी कहा कि लोग तीन शर्तों पर ई-एफआईआर दर्ज कर सकते हैं. उन्होंने शर्तें गिनाते हुए कहा, क्राइम दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, आरोपी को शिकायतकर्ता का पता नहीं होना चाहिए और कोई भी घायल नहीं होना चाहिए या इस घटना में मेडिको लीगल केस (एमएलसी) नहीं होना चाहिए.

जांच अधिकारियों को भी दिए निर्देश
इसके अलावा अस्थाना ने सभी जांच अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता से संपर्क करने, उचित जांच करने, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने और शिकायतकर्ता को मामलों की प्रगति के साथ समय-समय पर अपडेट करने का निर्देश भी दिया.

उन्होंने कहा कि चोरी के मामलों के रजिस्ट्रेशन के लिए e-FIR एप्लिकेशन दिल्ली पुलिस के वेब एप्लिकेशंस की श्रृंखला में एक मील का पत्थर साबित होगा.

दिल्ली पुलिस राकेश अस्थाना ऑनलाइन रिपोर्ट