डीएनए हिंदीः दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की शुक्रवार को हुई बैठक में बड़े फैसले लिये गए हैं. उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में सोमवार से जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया गया है. हालांकि अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के ही स्कूल खोले जाएंगे. वहीं नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे.
इसके अलावा नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) की अवधि को भी एक घंटा कम कर दिया गया है. अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. पहले नाइट कर्फ्यू की शुरुआत रात 10 बजे से होती थी.
शर्तों के साथ खुलेंगे जिम और स्पा
दिल्ली में जिम और स्पा को भी शर्तों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. जिम और स्पा चालक पिछले काफी दिनों से इन्हें खोलने की मांग कर रहे थे.
कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में कार्यालयों को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया और दिल्ली में कार्यालयों को 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और कई एक्सपर्ट मौजूद रहे.
गाड़ी में अकेले हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं
बैठक में गाड़ी में अकेले जाने पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है. अब ऐसे लोगों का चालान नहीं किया जाएगा. इससे पहले कार में ट्रैवल करते समय मास्क पहनने के नियम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी और इसे बेतुका बताया था. हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यह आदेश अब भी मौजूद क्यों है? आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया?