लेखक डॉ. विवेक बिंद्रा और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के बीच शुरू हुआ कानूनी टकराव अब काफी गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है. डॉ. विवेक बिंद्रा की आपराधिक मानहानी की अर्जी पर संदीप माहेश्वरी को कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है. फरीदाबाद कोर्ट ने उनको 2 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो इसे रद्द कराने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए. हालांकि, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली और कोर्ट की फटकार के बाद उनको फरीदाबाद जिला अदालत से भी खरी-खरी सुननी पड़ी.
संदीप माहेश्वरी को पड़ी हाई कोर्ट से फटकार
हाई कोर्ट ने माहेश्वरी को साफ कहा कि इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है और उन्हें फरीदाबाद कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा.
वहीं फरीदाबाद कोर्ट की तरफ से जारी किए गए समन के बाद माहेश्वरी कोर्ट में अपने वकील के जरिए पेश हुए थे. हालांकि, कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ और संदीप माहेश्वरी को स्वयं हाजिर होने के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी. कोर्ट ने कहा कि अगर माहेश्वरी इस तारीख को कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है.
माहेश्वरी ने लगाए थे डॉ बिंद्रा पर गंभीर आरोप
गौरतलब है कि ये पूरा विवाद 11 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था जब संदीप माहेश्वरी ने डॉ विवेक बिंद्रा के खिलाफ एक वीडियो बनाकर उन पर फ्रॉड और स्कैम करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. माहेश्वरी ने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट करके भी डॉ. बिंद्रा पर 500 करोड़ रुपए का गबन करने का इल्ज़ाम भी लगाया था. इसके बाद डॉ. बिंद्रा की अर्जी पर कोर्ट ने IPC की धारा 499 और 500 के तहत संदीप माहेश्वरी पर आपराधिक मानहानि का मामला लगाते हुए समन जारी किया था.
अपने समन में, अदालत ने माहेश्वरी के वीडियो में निकाले गए निष्कर्षों पर सवाल उठाए और उनके पीछे अपर्याप्त सबूतों के कारण आरोपों को निराधार माना.
इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने विवादित वीडियो हटाने की बिंद्रा की याचिका खारिज कर दी थी. दोनों के बीच कानूनी टकराव की शुरुआत 11 दिसंबर, 2023 को माहेश्वरी की तरफ से जारी एक वीडियो से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच पोस्ट और वीडियो के जरिये लड़ाई आमने सामने आ गई. इसके बाद दिसंबर 2023 में बिंद्रा ने फरीदाबाद में केस दर्ज कराया.
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