डीएनए हिंदी: एक चुनावी रैली में दिए गए भाषण को लेकर मानहानि केस का सामना कर रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए आज बड़ा दिन है. सूरत की निचली अदालत द्वारा मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में फैसले को लेकर याचिका दायर की गई थी. आज गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) इस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा. राहुल के राजनीतिक करियर के लिहाज से इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सांसदी जा चुकी है.
गुजरात हाई कोर्ट के जारी कार्यक्रम के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी. मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट अपना रुख स्पष्ट कर सकता है. यह फैसला राहुल गांधी के हक में आता है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है.
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पहले टल गया था फैसला
बता दें कि मई में जस्टिस प्रच्छक ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह इस मामले में गर्मी की छुट्टियों के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे. राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं.
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Rahul Gandhi के खिलाफ किसने किया था केस
गौरतलब है कि गुजरात में BJP विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके चलते राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था.
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चुनावी रैली में दिया था बयान
बता दें कि यह मामला 2019 के चुनाव के दौरान एक रैली का है. यहां राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. उनके बयान पर गुजरात के पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने गलत और अपमानजनक भाषण देकर मोदी सरनेम वालों की मानहानि की है, जिसके बाद सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था.
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