डीएनए हिंदीः वाराणसी की जिला अदालत में सोमवार यानी आज ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) को लेकर सुनवाई होगी. दोपहर दो बजे से मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रखेगी. कोर्ट नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई करेगा. इसमें कोर्ट यह तय करेगा कि मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं. वहीं इसी मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओ को सौंपने और पूजा-पाठ की मांग वाली दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में ट्रांसफर कर दिया. फास्ट ट्रैक में मामला जाने पर जल्दी-जल्दी सुनवाई होती है या फिर रोजाना भी सुनवाई हो सकती हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों से सर्वे को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने के निर्देश दिए थे.
याचिका में क्या मांग
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सर्वे के दौरान जहां शिवलिंग मिला है वहां पर हिन्दू धर्म के लोगों को पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि भगवान विश्वेश्वर की पूजा रोजाना होती हैं ऐसे में जल्द से जल्द वहां पर हिन्दू धर्म के लोगों को पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए. इसके अलावा एक याचिका में मस्जिद की दीवार गिराने की मांग की गई है.
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आज सौंपी जाएगी सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट
ज्ञानवापी मामले में आज सभी पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट और फोटो व वीडियोग्राफी सौंपी जा सकती है. पिछली सुनवाई में ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने अदालत से अनुरोध किया है कि सर्वेक्षण की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक नहीं होने दें. सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि हमने अनुरोध किया है कि आयोग की रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो केवल संबंधित पक्षों के साथ साझा किए जाएं और रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए. वहीं हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया. दोनों पक्षों को 30 मई को सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी.
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ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर क्या हैं मांगें
हिंदू पक्ष
1. श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग
2. वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग
3. नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग
4. शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग
5. वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग
मुस्लिम पक्ष
1. वजूखाने को सील करने का विरोध
2. 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल
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