डीएनए हिंदी: ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने मस्जिद परिसर में ASI सर्वे की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक जांच कराने की इजाजत दे दी है.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वाराणसी कोर्ट ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी है. ज्ञानवापी और आदि विश्वेश्वर मामलों के विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के जनपद न्यायाधीश ए के विश्वेश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया.
पूरे ज्ञानवापी परिसर का होगा ASI सर्वे
अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि ए के विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है. विश्वेश की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक जांच कराने की मांग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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मुस्लिम पक्ष ने जताया है विरोध
हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.मुस्लिम पक्ष ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि एएसआई सर्वेक्षण से परिसर को नुकसान हो सकता है. (इनपुट: PTI)
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