Gyanvapi Masjid Case: हिंदू पक्ष SC से जवाब के लिए मांगेगा और मोहलत, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने की शिवलिंग सौंपने की मांग

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 19, 2022, 11:27 AM IST

Gyanvapi Masjid: अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने निचली अदालत से जारी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

डीएनए हिंदी: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को दो दिन में जवाब दाखिक करने का आदेश दिया था. हिन्दू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वह इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मांगेंगे. उन्होंने कहा कि दो दिन में इस मामले कई अपडेट हुए हैं. ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त मांगा जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की आज सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी फैसला सुनाया जाएगा. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुनवाई की सूची में मामला 19वें नंबर पर लगा है. यह बेंच दोपहर 1 बजे तक ही बैठने वाली है. इस हिसाब से मामला 12 बजे के आसपास सुना जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः Gyanvapi Masjid Survey: आज कोर्ट में पेश होगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, इन याचिकाओं पर भी सुनवाई

शिवलिंग सौंपने की मांग
दूसरी तरफ इस मामले में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन नागेन्द्र पांडे ने मांग की है कि शिवलिंग को उन्हें सौंपा जाए. वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में अजय मिश्रा की तरफ से 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे किया गया है, उसकी रिपोर्ट बुधवार की शाम को पूर्व कमिश्नर ने सौंपी दी. दो पन्ने की इस रिपोर्ट में उन्होंने हिन्दू धर्म के प्रतीक और अवशेषों को मिलने का जिक्र किया. तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन और मुस्लिम पक्ष से सहयोग नहीं मिल पाया.

ये भी पढ़ेंः Places of worship act: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? ज्ञानवापी केस में क्यों बन सकता है सबसे बड़ा आधार

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

gyanvapi masjid gyanvapi masjid survey