Gyanvapi Masjid: 'घर से ही करके आएं वुजू', जुमे की नमाज से पहले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 20, 2022, 11:28 AM IST

Gyanvapi Masjid: आज होने वाली जुमे की नमाज से पहले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने बड़ी संख्या में मस्जिद ना आने की अपील की है.    

डीएनए हिंदी: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. कोर्ट तीन बजे इस मामले की सुनवाई करेगा. इससे पहले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intizamia Masjid Committee) ने लोगों से भारी संख्या में मस्जिद ना पहुंचने की अपील की है. यह भी कहा गया है कि जुमे की नमाज के लिए घर से वुजु करके मस्जिद में आएं. 

जुमे की नमाज की पहले लेटर किया जारी 
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से जुमे की नमाज से पहले एक लेकर जारी किया गया है. लेटर में लिखा है कि वुजूखाना और शौचालय सील हो जाने से वुजू और शौचालय की दिक्कत पेश आ रही है. लेटर में कहा कि है कि भारी संख्या में लोग नमाज के लिए ना पहुंचे. इस बार भी नमाज अपने-अपने मुहल्ले में ही अदा करें. साथ ही जो लोग जुमे की नमाज के लिए आए वो शौचालय और वुजू करके आएं ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो.

हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
इसमें कहा गया कि सदियों से हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना कर रहे हैं. जिस स्थान पर मुस्लिम मस्जिद का दावा कर रहे हैं उस पर औरंगजेब ने जबरन कब्जा किया था. ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कभी भी कोई वक्फ स्थापित नहीं किया गया. ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं.

ये भी पढ़ें- Gyanvapi Masjid: हिंदू पक्ष ने दाखिल किया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

सिविल कोर्ट में दोनों सर्वे रिपोर्ट जमा
 ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा था. दूसरी तरफ इसके वाराणसी की सिविल कोर्ट में सर्वे की दोनों रिपोर्ट पेश की जा चुकी है. सिविल कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई अन्य याचिकाएं भी डाली गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आज की सुनवाई पूरी होने तक सिविल कोर्ट को इस मामले में सुनवाई ना करने का आदेश दिया. 

ये भी पढ़ेंः Places of worship act: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? ज्ञानवापी केस में क्यों बन सकता है सबसे बड़ा आधार

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

gyanvapi masjid gyanvapi masjid survey gyanvapi masjid case update