Gyanvapi Masjid: हिंदू पक्ष को कैसे रोकेगा AIMPLB? ज्ञानवापी मामले में बनाया ये प्लान

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 18, 2022, 06:59 AM IST

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है.

डीएनए हिंदीः वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से देशभर में सरगर्मी तेज हो गई है. मामला सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है. वजूखाने के पास शिवलिंग मिलने से हिंदू पक्ष इसे लेकर काफी उत्साहित है. कोर्ट ने भी शिवलिंग के आसपास के इलाके को सील करने और उसकी सुरक्षा करने का आदेश जारी कर दिया है. ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस मामले में बैठक कर आगे की रणनीतिक तैयार की है.  

मुस्लिम पक्ष को कानून मदद देगा AIMPLB
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई थी. सर्वोच्च अदालत ने भी शिवलिंग वाले स्थान की सुरक्षा का आदेश दिया. इसके ठीक बाद AIMPLB ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग में कहा गया कि बोर्ड की लीगल कमेटी केस को लड़ने में मुस्लिम पक्ष की हर संभव मदद करेगी. इसके अलावा बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 1991 के वर्शिप एक्ट पर बोर्ड की टीम केंद्र सरकार और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का रुख जानेगी. बैठक में मीडिया पर भी आरोप लगाए गए. कहा गया कि मीडिया में इस केस से जुड़ी तमाम तरीके की बातों को अधूरे तरीके से पेश किया जा रहा है. ऐसे में लोगों को मुस्लिम पक्ष के बिंदुओं से जागरूक करवाने के लिए पंफ्लेट और किताबें छपवाई जाएंगी.  

ये भी पढ़ेंः Places of worship act का क्या है सेक्शन-4 जिससे ज्ञानवापी और मथुरा को मिल सकती है राहत?

कोर्ट ने नही मानी मुस्लिम पक्ष की मांग 
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया था, जहां पर शिवलिंग के मौजूद होने की बात सामने आ रही है. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोगों को किसी तरह नहीं रोका जाएगा. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिंह ने कहा, 'जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाया जाता है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए. हालांकि मुसलमानों के मस्जिद में नमाज या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए प्रवेश करने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए'. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को करेगा.  

ये भी पढ़ेंः Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद में 'शिवलिंग' का फोटो Viral, मुस्लिम पक्ष ने किया फव्वारा होने का दावा

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.