Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद के कथित शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वैज्ञानिक सर्वे पर रोक

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 19, 2023, 04:04 PM IST

Supreme Court

Allahabad हाई कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्षकारों के पक्ष में कार्बन डेटिंग का फैसला सुनाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगा दी है.

डीएनए हिंदी: वारणासी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग यानी साइंटिफिक सर्वे कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराने के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर 7 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है. 

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को शुक्रवार को टाल दिया है. शीर्ष अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्बन डेटिंग के निर्देश वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया है.

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मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी की ओर से हुजेफा अहमदी ने मामला उठाया और कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की दरकार है. इसके बाद आज यह सुनवाई की गई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी है.

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मामले में संभलकर चलने की आवश्यकता

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी. कोर्ट ने 7 अगस्त तक के लिए मामले को टाल दिया है. 

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को कथित शिवलिंग की कॉर्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि यह कैसे होगा? इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा. उन्हीं की निगरानी में यह काम किया जाएगा लेकिन इस फैसले को सर्वोच्च अदालत ने 7 अगस्त के लिए टाल दिया है. 

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