Haryana में Covid मामलों में गिरावट, प्रतिबंधों में ढील, Delhi में कहां मिली छूट, कहां जारी रहेंगे प्रतिबंध?

| Updated: Jan 29, 2022, 09:57 AM IST

Haryana Government.

हरियाणा में कोविड संक्रमण थमता नजर आ रहा है. यही वजह है कि सरकार ने प्रतिबंधों में ढील का ऐलान किया है.

डीएनए हिंदी: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने शुक्रवार को राज्य में कोविड-19 से संबंधित कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है. सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब 50 फीसदी क्षमता के साथ सभी सिनेमा हॉल (Cinema Halls), थिएटर (Theatres) और मल्टीप्लेक्स (Multiplexes) चलाए जा सकेंगे. 1 फरवरी से यह आदेश लागू होगा.

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HSDMA) ने की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. आवश्यक सामाजिक दूरी (Social Distancing), नियमित साफ-सफाई और कोविड-19 (Covid-19) प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 5 जनवरी को जारी एक आदेश में कहा गया था कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. शुक्रवार के आदेश में यह भी कहा गया है कि निजी और सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज, और 10 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा सकेंगे.

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कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे

सरकार के नए आदेश के मुताबिक पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, प्रशिक्षण संस्थानों को एक फरवरी से प्रत्यक्ष कक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति है. यहां अब छात्र पढ़ सकेंगे. हरियाणा में लगातार आ रहे कोरोना वायरस (Coronavirus) मामलों के बीच सरकार ने यह फैसला किया है.

राज्य में क्या है Covid-19 की स्थिति?

हरियाणा में शुक्रवार को 4630 नए कोविड केस सामने आए थे. राज्य में कोविड संक्रमण की दर 15.44 फीसदी और रिकवरी दर 95.49 प्रतिशत है. लगातार थमकी कोविड की रफ्तार के बीच सरकार ने यह फैसला किया है.

Delhi में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

कोविड -19 मामलों में लगातार गिरावट के बीच, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राष्ट्रीय राजधानी में सप्ताहांत कर्फ्यू सहित कई कोविड से संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया. हालांकि शहर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. दिल्ली में हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा. दिल्ली सरकार के दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे. सभी आवश्यक सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेंगी. बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल, गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को ऑड-ईवन के प्रतिबंध के बिना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी.

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