Hemant Soren मामले में ED को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी जमानत रद्द करने की अपील

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Jul 29, 2024, 02:48 PM IST

Hemant Soren को प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के चलते जमानत पर रिहा कर दिया है.

Hemant Soren Bail Updates: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की जमानत के मामले में झटका दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के हेमंत सोरेन को जमानत देने वाले आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इंकार कर दिया और ईडी की अपील को खारिज कर दिया है. ईडी ने हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से पहले गिरफ्तार किया था. सोरेन के खिलाफ झारखंड भूमि घोटाले (Jharkhand Land Scam) में शामिल होने की जांच चल रही है, जिसके चलते ईडी ने भी इससे जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए सोरेन को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के चलते सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि जमानत मिलने के बाद सोरेन ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है.

ईडी को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की अर्जी पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की. बेंच के सामने ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलील रखी. उन्होंने हेमंत सोरेन को जमानत देते समय हाई कोर्ट की तरफ से किए गए कमेंट्स पर आपत्ति जताई. हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है. एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ रिकॉर्ड पेश करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि इन रिकॉर्ड पर हाई कोर्ट ने गौर नहीं किया है. इस पर बेंच ने ईडी को फटकार लगाई और कहा कि अब हम कुछ नहीं देखना चाहते हैं. यदि हम कुछ देखना शुरू करेंगे तो इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी.

'हाई कोर्ट ने लिया है बिल्कुल सही निर्णय

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है. हाई कोर्ट ने सभी बयानों पर गौर करने के बाद उनकी छंटनी भी की है. इसके बाद ईडी की अपील को खारिज करते हुए बेंच ने कहा,'हम लागू आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं. यह पूरी तरह सही आदेश है.'

ईडी को मिली महज इतनी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अर्जी को खारिज करते हुए उसे एक राहत भी दी है. बेंच ने यह स्पष्ट किया है कि झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए 28 जून को जो फैसला दिया गया है, उसके कमेंट्स और निष्कर्षों का कोई भी असर ट्रायल जज के यहां चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर नहीं होगा. ट्रायल जज अपनी सुनवाई जारी रखेंगे.

6 महीने जेल में रहे हैं सोरेन

ईडी ने भूमि घोटाले में हेमंत सोरेन को बार-बार पूछताछ के लिए तलब करने के बावजूद पेश नहीं होने पर इस साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. ईडी ने भूमि घोटाले से सोरेन को आर्थिक लाभ होने का आरोप लगाया था, जिससे सोरेन ने इंकार किया है. करीब 6 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन 28 जून को हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दिए जाने के बाद बाहर निकले हैं.  

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