Jharkhand: हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, 100 यूनिट बिजली फ्री, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण

रईश खान | Updated:Jul 16, 2022, 07:18 AM IST

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. (फाइल फोटो)

Jharkhand Free Electricity: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान किया है. इसके अलावा निजी क्षेत्र की भर्तियों में 75% आरक्षण देने का ऐलान भी किया है. जानिए झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले.

डीएनए हिंदी: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में 55 प्रस्ताव पास किए. इसके तहत पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने और हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली  (Free Electricity) देने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. इसके अलावा निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये सैलरी तक की नियुक्तियों में स्थानीयों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation in Privet Sector) संबंधी नियमावली पर सरकार ने मुहर लगा दी है.

जानकारी के मुताबिक, हेमंत सोरेन सरकार राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन पद्धति भी लागू करने जा रही है. इस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा. राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड तीसरा राज्य हो जाएगा जहां पुरानी पेंशन पद्धति को लागू किया जाएगा. पिछले महीने सीएम ने ऐलान किया था कि 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी.

2004 में बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना
मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने कहा, ‘यह समिति योजना को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का मसौदा तैयार करेगी. इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा.’ पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा, ‘इसका लाभ 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर लागू होगा. इसके ऊपर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे.’

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1 रुपये में मिलेगी 1 किलो चना दाल
बता दें कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 1 रुपये प्रति माह की दर से एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल था. मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी के तहत 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी स्वाकृति दी. इससे झारखंड में एक मनरेगा मजदूर को न्यूनतम 237 रुपये मजदूरी मिलेगी. राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के नियमों को भी मंजूरी दी. कानून के मुताबिक निजी कंपनियों को रोजगार में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देना है.

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इस योजना लागू करने वाला तीसरा राज्य बना झारखंड
गौरतलब है कि झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर चुके हैं.

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