डीएनए हिंदी: चेन्नई के एक स्कूल टीचर पर हाई कोर्ट (High Court) ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है. टीचर की गलती यह थी कि वह स्कूल के एक बच्चे के गाल पर चिकोटी काटती थी. बच्चे की मां ने मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission) में इसकी शिकायत की थी. मानवाधिकार आयोग के फैसले से महिला संतुष्ट नहीं थीं तो उन्होंने हाई कोर्ट में इस मामले की शिकायत की थी.
मामला चेन्नई के केसरी हायर सेकेंडरी स्कूल का है. साल 2012 में टीचर पर आरोप लगा कि वह बच्चे के गाल पर चिकोटी काटती थीं. यह बात बच्चे की मां को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत कर दी. 2013 में मानवाधिकार आयोग ने इसे बच्चे के अधिकारों का हनन माना और टीचर पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया.
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हाई कोर्ट तक पहुंच गई बच्चे की मां
बच्चे की मां ने उस स्कूल से अपने बच्चे को निकाल लिया और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की मांग की. हालांकि, स्कूल ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने में भी हीलाहवाली की. सर्टिफिकेट मिलने में देरी और जुर्माने की राशि से संतुष्ट ने होने की वजह से बच्चे की मां ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी.
इसके अलावा, उन्होने सैदापेट में मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी टीचर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. टीचर ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी कि उनके खिलाफ अलग-अलग जगहों पर एकसाथ केस दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है.
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कोर्ट ने लगा दिया 50 हजार का जुर्माना
इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सत्यनारायण ने टीचर को निर्देश दिए कि वह मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाएं जहां उनका मामला चल रहा है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वह अपने अपराध के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना चुकाएं.
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