Karnataka Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, सरकार को भेजा नोटिस

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Aug 29, 2022, 11:51 AM IST

सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी.

डीएनए हिंदी: कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुंधाशु धूलिया की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई. साथ ही कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी. गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल 24 याचिकाएं लगाई गई थीं. याचिकाओं में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HIgh Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले को टालने वाली एक याचिका को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस मामले पहले जल्द सुनवाई की मांग की गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुंधाशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही है. आज पहली बार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

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High Court का क्या था फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है. यह अनिवार्य नहीं है इसलिए इसे स्वीकारा नहीं जा सकता है. कोर्ट ने कहा था कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने के लिए बाध्य करना ठीक है, इसका छात्र विरोध नहीं कर सकते हैं. स्कूलों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके बाद छात्राएं विरोध कर रही थीं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी 2022 को स्कूल और कॉलेजों में हेडस्कार्फ पहनकर आने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जिसके बाद कर्नाटक समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.

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