Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, उडुपी की मुस्लिम छात्राओं ने कहा- बिना हिजाब के कॉलेज नहीं जाएंगे

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 15, 2022, 06:18 PM IST

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Hijab Row: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया. छात्राओं ने फैसले को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है.

डीएनए हिंदी: कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हाई कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट 6 मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले आज (मंगलवार) कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया. छात्राओं ने फैसले को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है.

छात्राएं बोलीं- बिना हिजाब नहीं जाएंगे कॉलेज

कक्षाओं में हिजाब पहनने की इजाजत दिए जाने के मामले को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने वाली मुस्लिम छात्राओं ने मंगलवार को कहा कि वे बिना हिजाब के कॉलेज नहीं जाएंगी और ‘इंसाफ’ मिलने तक कानूनी तौर पर लड़ेंगी.

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एक छात्रा ने प्रेस वार्ता में कहा, "हमने कक्षाओं में हिजाब पहनने की इजाजत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था. आदेश हमारे खिलाफ आया है. हम बिना हिजाब के कॉलेज नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए लड़ेंगे. हम सभी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे. हम इंसाफ और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे."

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छात्रा ने कहा, "आज आया फैसला असंवैधानिक है... संविधान हमें हमारे मज़हब का पालन करने का अधिकार देता है और यह भी अधिकार देता है कि मैं कुछ भी पहन सकती हूं."

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उसने पांच फरवरी के सरकार के आदेश का भी हवाला दिया जो परिसर में शांति, सद्भाव और लोक व्यवस्था को बाधित करने वाले किसी भी तरह के कपड़े को पहनने पर रोक लगाता है. उनके मुताबिक, परिपत्र उनके उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद आया.

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सरकार पर परिपत्र जारी करके इसे एक मुद्दा बनाने का आरोप लगाते हुए छात्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि यह दबाव में किया गया था. छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, "उन्होंने इसका कितना मसला बना दिया. या अल्लाह. उन्होंने इसे सभी कॉलेजों का मसला बना दिया. वे सभी लड़कियों को शिक्षा से महरूम कर रहे हैं. यह दवाब में किया गया था.” 

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