डीएनए हिंदीः गृह मंत्रालय ने मुश्ताक अहमद जरगर (Mushtaq Ahmed Zargar) को आतंकी घोषित कर दिया है. मुश्ताक अल-मुजाहिदीन (Al-Umar Mujahideen) का संस्थापक और चीफ कमांडर है. मुश्ताक आतंकवाद विशेष अधिनियम कानून के तहत डेजिग्नेटिड आतंकवादी घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भी डेजिग्नेटिड आतंकवादी घोषित किया था.
गैरकानूनी गतिविधियों के तहत फैसला
जरगर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है. एक आला अधिकारी ने बताया कि मुस्ताक अहमद जरगर उर्फ लटरम मूल का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके का रहने वाला था. 1985 के दौरान वह आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया और घाटी में भारत के खिलाफ आतंकवादी काम करने लगा अपने ग्रुप के साथ मिलकर जरगर ने 12 दिसंबर 1989 को भारत के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का अपहरण भी किया था. इस अपहरण के बाद आतंकवादियों ने पुलिस गिरफ्त में मौजूद अपने पांच साथियों की रिहाई की मांग की थी.
यह भी पढ़ेंः UP: हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के यहां छापेमारी, नोटों से भरा बेड बॉक्स देख अधिकारी हैरान
प्लेन हाइजैक मामले में था शामिल
जरगर को 1999 के इंडियन एयरलाइंस के प्लेन हाईजैक में रिहा किया गया था. इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 814 का आतंकवादियों ने साल 1999 में अपहरण कर लिया. इस जहाज को पहले पाकिस्तान में उतारने की कोशिश की गई लेकिन बाद में उसे दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर ले जाया गया. आतंकियों ने यात्रियों को छोड़ने के बदले अपने साथियों की रिहाई की मांग की जिन आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की गई उनमें मुश्ताक अहमद जरगर का नाम भी शामिल था.
गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.