डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में जानकारी दी कि पिछले 15 साल में चीन के 16 नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन नागरिकता मॉड्यूल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, चीनी नागरिकों के 10 आवेदन नागरिकता के लिए लंबित है. इसके अलावा 2007 से अब तक 16 चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है.
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नित्यानंद राय ने कहा कि भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और उस पर 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है.
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उन्होंने कहा कि सभी विदेशी नागरिक (शरण चाहने वालों सहित) विदेशी कानून, 1946, विदेशियों का पंजीकरण कानून 1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) कानून 1920 और नागरिकता कानून, 1955 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं. उन्होंने कहा कि शरण के अनुरोधों से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं.
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