डीएनए हिंदी: मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था. उस समय कुछ लोगों ने ये आशंका जताई थी कि राज्य में बाहरी लोग बड़ी तादाद में जमीन खरीदकर जम्मू-कश्मीर की demography बदल देंगे. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बाहरी लोगों ने कितने जमीन खरीदी है, इसके बारे में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को संसद में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में अब तक इस केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों ने कुल सात भूखंड खरीदे हैं और ये सभी भूखंड जम्मू डिवीजन में हैं.
राज्यसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि क्या राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति ने अबतक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदी है और यदि खरीदी है तो इसका ब्योरा क्या है? इसके जवाब में नित्यानंद राय ने कहा, "जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से बाहर के व्यक्तियों द्वारा कुल सात भूखंड खरीदे गए हैं. ये सभी सात भूखंड जम्मू डिवीजन में स्थित हैं."
आपको बता दें कि जब जम्मू -कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, तब दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे. सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे. केंद्र सरकार ने जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया था तब इस कानून को राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया और दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे और वहां निवेश हो सकेगा.