Indian Railway: Train में यात्रा के दौरान न करें यह गलती, हो सकती है 6 महीने की जेल

यशवीर सिंह | Updated:Feb 13, 2022, 11:37 PM IST

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Indian Railways: Train यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना दण्डनीय अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर यात्री को जेल भी भेजा जा सकता है.

डीएनए हिंदी: भारतीय रेलवे को देश की 'जीवन रेखा' भी कहा जाता है. हर दिन भारतीय रेलवे लाखों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है. हम सभी ने कभी न कभी ट्रेन में यात्रा की ही होगी. लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान रेल अधिनियम 1989 के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है. ऐसा नहीं करने पर यात्री को जुर्माना या सजा या फिर दोनों हो सकते हैं.

नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित

कुछ लोग सिगरेट, शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं लेकिन रेल यात्रा में इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. भारतीय रेलवे ट्रेन में यात्रा करते समय किसी भी यात्री को नशीले पदार्थों के सेवन करने की अनुमति नहीं देती है. ट्रेन यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना दण्डनीय अपराध हैं. भारतीय रेलवे के रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत ऐसा करने पर यात्री पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने की तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं.

गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान

सभी लोगों को ट्रेन में यात्रा के दौरान साफ-सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए. रेलवे हर देशवासी की संपत्ति है ऐसे में ट्रेन और रेलवे स्टेशनों (Railway Station) को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में हर भारतवासी को सहयोग करना चाहिए. रेल यात्रियों को रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और कूड़ा हमेशा ही कूड़ेदान में डालना चाहिए. भारतीय रेलवे के रेल अधिनियम, 1989 की धारा 198 के तहत रेलवे परिसर या फिर ट्रेन में गंदगी फैलाने पर 500 रुपये तक के जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है.

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