डीएनए हिंदी: ट्रेन में सफर करना बड़ा ही मजेदार होता है लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन होती है इस बात की कहीं ट्रेन छूट न जाए या कहीं टिकट ही न खो जाए क्योंकि यह दो समस्याएं ऐसी हैं जो जरा सी चूक से किसी के साथ भी हो सकती हैं. इनमें भी टिकट खो जाने के खौफ की तो आप किसी डर से तुलना ही नहीं कर सकते. अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान इसी डर के साये में रहते हैं तो हम आपको इससे जुड़े कुछ नियम बताने वाले हैं. आइए आपको बताते हैं टिकट खो (Lost train Ticket) जाए तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं.
बनवा सकते हैं नया टिकट
अगर आपका ट्रेन का टिकट खो जाए और आपके फोन में भी टिकट नहीं है तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. आप ट्रेन चेकर से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. बस इसके लिए आपको तय जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा. टिकट चेकर के पास पावर है कि वह आपके लिए डुप्लिकेट टिकट जारी कर सकता है.
इतना लगेगा चार्ज
भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म/RAC टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है. रेलवे के मुताबिक, इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है. सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपये देकर मिल जाएगा. बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपये देने होंगे. अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना मिलती है तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है.
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इसके अलावा अगर आपका खोया हुआ ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे को दिखा सकते हैं. ऐसा करने पर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि इसका 5 परसेंट अमाउंट काट लिया जाएगा जो कि मिनिमम 20 रुपये होगा.
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