Sheena Bora murder Case: 6 साल से बाद जेल से बाहर निकलीं इंद्राणी मुखर्जी

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 20, 2022, 08:22 PM IST

इंद्राणी मुखर्जी

Sheena Bora Murder Case: उच्चतम न्यायालय ने इंद्राणी मुखर्जी को इस मामले में बुधवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

डीएनए हिंदी: अपनी बेटी शीना बोरा की कथित हत्या के मामले (Sheena Bora murder Case) में गिरफ्तारी के छह साल नौ महीने बाद इंद्राणी मुखर्जी शुक्रवार शाम मुंबई की भायखाला महिला जेल से बाहर निकली. जेस से बाहर निकलने पर मुस्कुराते हुए इंद्राणी ने मीडियाकर्मियों से कहा, "मैं खुश हूं."

इंद्राणी शाम करीब साढ़े पांच बजे जेल से बाहर निकली, उनके बाल गहरे काले रंग में रंगे थे. उन्होंने अपने वकील सना रईस शेख को गले लगाया, मुस्कुराई और वहां इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों की ओर हाथ हिलाया. उसके बाद वह वकील की कीमती कार में बैठी और वर्ली स्थित अपने फ्लैट चली गई. उन्होंने वहां मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया.

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उनके बदले हुए रूप को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की झड़ी लग गई. एक ट्वीट में कहा गया, "तो उनके पास जेल में ब्यूटी पार्लर है?"

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उच्चतम न्यायालय ने इंद्राणी मुखर्जी को इस मामले में बुधवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. जांचकर्ताओं की मानें तो शीना बोरा (24) की हत्या अप्रैल 2012 में की गई थी, लेकिन इस अपराध का खुलासा तीन साल बाद 21 अगस्त, 2015 को इंद्राणी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी से हुआ था. श्यामवर राय को अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

पूछताछ के दौरान राय ने पुलिस को बताया कि वह अप्रैल 2012 में हुई एक हत्या के बारे में जानता था. राय ने दावा किया कि मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना की मदद से कार में अपनी बेटी शीना का गला घोंट दिया था. राय की गिरफ्तारी के चार दिन बाद पुलिस ने इंद्राणी को गिरफ्तार कर लिया था.

इसके बाद पुलिस ने उनके पूर्व पति संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया. इंद्राणी ने कहा था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा है. मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि इंद्राणी के पहले रिश्ते से जन्मी बेटी शीना बोरा को उसने और संजीव खन्ना ने एक कार में मार दिया था, जिसे ड्राइवर श्यामवर राय चला रहा था और शव को अगले दिन पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में दफना दिया गया था. निचली अदालत ने गुरुवार को इंद्राणी को दो लाख रुपये का अस्थायी नकद बॉण्ड भरने को कहा था.

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