डीएनए हिंदी: जम्मू-कश्मीर में एक खास नियम जारी किया गया है. यहां सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाओं की तरह ही सरकारी नौकरी से जुड़े एकल पिता भी चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगे. वित्त विभाग की तरफ से कर्मचारी कल्याण के लिए यह कदम उठाया गया है. इसी के साथ अब एकल पिता भी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगे.
इसके लिए जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा अवकाश नियम 1979 में संशोधन करने के आदेश दिए गए हैं. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू के अनुसार एकल पुरुष कर्मचारी को अविवाहित,तलाकशुदा या विधुर (जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो) के रूप में परिभाषित किया गया है. चाइल्ड केयर लीव नियम में यह बदलाव 6 अप्रैल 2022 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गया है.
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इसमें महिला कर्मचारी और एकल पुरुष अभिभावक के चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान एक समान कर दिया गया है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत एसओ 154 जारी कर यह बदलाव किया गया है. चाइल्ड केयर लीव लेने वाले कर्मचारी को अवकाश पर जाने से पूर्व के वेतन के समान 365 दिनों का पूरा वेतन मिलेगा. इसके बाद के 365 दिनों के अवकाश के लिए कर्मचारी को अंतिम लिए गए वेतन का 80 फीसदी वेतन ही मिलेगा.
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