डीएनए हिंदी: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) प्रशासन ने लगातार बढ़ रहे कोविड-19 (Covid-19) मामलों के मद्देनजर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है. शनिवार से केंद्र शासित प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) रहेगा. कर्फ्यू के दौरान सभी गैर जरूरी मूवमेंट ( Non-Essential Movement) पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
जम्मू और कश्मीर में शुक्रवार को 2,456 नए मामले सामने आए थे. मुख्य सचिव एके मेहता (AK Mehta) की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति (SEC) की बैठक में यह फैसला लिया गया है. प्रशासनिक आदेश के मुताबिक रात में कर्फ्यू लागू रहेगा. स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रह सकती है.
कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे केस पर मुख्य सचिव एके मेहता ने कहा है कि हर दिन सामने आ रहे मामलों में असमान उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए सभी जिलों में मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल को जारी रखने के साथ-साथ अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत है.
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क्या हैं नए प्रतिबंध?
प्रशासनिक आदेश में कहा गया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर में वीकेंड के दौरान गैर-जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. हवाई, रेल और सड़क मार्ग से केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले बिना लक्षण वाले लोगों को आगमन पर आरटी-पीसीआर (RT-PCR) या रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं होगी.
जम्मू-कश्मीर जाने वालों के लिए क्या हैं नियम?
जम्मू और कश्मीर में एंट्री के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें यह जाहिर हो कि शख्स कोरोना संक्रमित नहीं है. यह रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए. हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले उन यात्रियों की आरटी-पीसीआर या आरएटी कोविड जांच कराई जाएगी, जिनमें लक्षण होंगे.
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