डीएनए हिंदी: कालीचरण महाराज को पुणे की अदालत ने 25 हजार रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी. हालांकि, वह 26 दिसंबर को धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए रायपुर जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे. पुणे पुलिस उसे वापस छत्तीसगढ़ भेज रही है.
अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत धनंजय सरंग को पुणे की अदालत ने बुधवार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की रायपुर अदालत ने कालीचरण महाराज को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति दी थी. कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र में भी केस दर्ज किया गया था.
इससे पहले रायपुर कोर्ट ने 3 जनवरी को कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो (मध्य प्रदेश) से महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया था.
उनके खिलाफ पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, बाद में राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A केस दर्ज किया गया. कालीचरण को रायपुर सेंट्रल जेल की विशेष सेल में रखा जाएगा.
इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) का कहना है कि कालीचरण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई करेगी.
रावणभाठा मैदान में दो दिवसीय धर्म संसद के अंतिम दिन कालीचरण ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की जमकर तारीफ की थी.