Karnataka Election 2023: 'कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे' कमेंट पर फंसे गृह मंत्री अमित शाह, दर्ज हुई FIR

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Apr 27, 2023, 06:30 PM IST

Amit Shah

Karnataka polls: गृह मंत्री के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, डीके शिवकुमार और डॉ. परमेश्वर ने शिकायत की थी. इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो गया है.

डीएनए हिंदी: Karnataka News- कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है. भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है. ऐसी ही एक बयानबाजी के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala), डॉ. परमेश्वर (Dr Parmeshwar) और डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने शाह पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है. दरअसल शाह ने कहा था 'यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे'. कांग्रेस नेताओं ने इस कमेंट को भड़काऊ, समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा बढ़ाने तथा विपक्षी दल की छवि खराब करने वाला बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है.

'भाजपा के स्टार कैंपेनर ही नहीं, गृह मंत्री भी हैं शाह'

कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. यदि कोई आम आदमी ऐसा करता तो वह गिरफ्तार हो जाता. केंद्रीय गृहमंत्री ये नहीं कह सकते कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे. वह भाजपा के स्टार कैंपेनर ही नहीं, गृह मंत्री भी हैं.

शिवकुमार ने आगे कहा, मेरे खिलाफ बिना किसी बात के 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पहले ही शिकायत कर दी है. वहां शिकायत करने के बाद ही हम यहां (पुलिस स्टेशन) आए हैं. शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराने की पुष्टि करते हुए सुरजेवाला ने भी कहा, भाजपा जबसे यह चुनाव हार रही है. कम से कम 40 सीटें घट रही हैं. तब से वे (भाजपाई) बेसब्र हो गए हैं. अब वे झूठे और फर्जी बयान देने लगे हैं.

इन धाराओं के तहत दर्ज कराई है FIR

सुरजेवाला ने बताया कि उनकी पार्टी ने IPC की धारा 153ए (धार्मिक, जातीय, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाना), धारा 171जी (चुनाव से जुड़ा झूठा बयान देना). धारा 505 (2) (वर्गों के बीच घृणा को बढ़ावा देना) और धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.