Hijab Controversy: फैसला सुनाने वाले 3 जजों को मिली 'Y' कैटेगरी की सुरक्षा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 20, 2022, 02:17 PM IST

Police personnel patrolling in front of Karnataka HC (फोटो-ANI)

तीनों जजों को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद कर्नाटक के सीएम बासवराज ने जांच के आदेश दिए थे.

डीएनए हिंदी: कर्नाटक में हिजाब (Hijab) विवाद पर फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को बासवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) सरकार ने 'Y' कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है. तीनों जजों को कथित तौर पर मारने की धमकी दी गई थी. कर्नाटक सरकार ने जजों को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया था. शुक्रवार को ही तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने अधिकारियों को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की जांच करने का भी निर्देश दिया है. दरअसल कुछ लोगों ने तीन न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

बासवराज बोम्मई ने कहा, 'हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. मैंने डीजी और आईजी को विधानसौधा थाने में दर्ज शिकायत की पूरी जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी.'

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क्यों सरकार ने दी सुरक्षा?

जजों को धमकी देने के सिलसिले में 2 लोगों को शनिवार गिरफ्तार किया गया था. कर्नाटक और तमिलनाडु में आरोपियों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थीं. सरकार पर लगातार जजों को सुरक्षा मुहैया कराने का दबाव बन रहा था. 

क्या था तीनों जजों का फैसला?

कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने पर रोक लगाई गई थी. यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी एम जेबुन्निसा की स्पेशल बेंच ने हिजाब विवाद पर दाखिल याचिकाओं को खारिज किया था. कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. (ANI इनपुट के साथ)

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