Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Aug 29, 2022, 11:46 AM IST

सांकेतिक तस्वीर

Karnataka Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालने करने के राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया था.

डीएनए हिंदी: कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुंधाशु धूलिया की बेंच के सामने कुल 24 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई हैं. याचिकाओं में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HIgh Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालने करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था.

इन याचिकाओं को दायर करने के 5 महीने बाद जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था. उन्होंने इस मामले को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुंधाशु धूलिया की बेंच को सौंप दिया था. जिन पर मार्च से प्रारंभिक सुनवाई तक नहीं हो पाई है. आज पहली बार इस याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

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High Court का क्या था फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है. यह अनिवार्य नहीं है इसलिए इसे स्वीकारा नहीं जा सकता है. कोर्ट ने कहा था कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने के लिए बाध्य करना ठीक है, इसका छात्र विरोध नहीं कर सकते हैं. स्कूलों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके बाद छात्राएं विरोध कर रही थीं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी 2022 को स्कूल और कॉलेजों में हेडस्कार्फ पहनकर आने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जिसके बाद कर्नाटक समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.  

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गौरतलब है कि पिछले साल कर्नाटक के एक स्कूल ने लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था. स्कूल के इस फैसले के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था. वहीं, 5 फरवरी में बोम्मई सरकार ने  भी Uniform Dress Code को वैध बताया था. जिसके बाद राज्य के सभी स्कूलों में हिजाब पर रोक लगा दी गई थी. इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से Uniform Dress Code जारी करने वाला फैसला सही है, उसे रद्द नहीं किया जा सकता.

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