Kolkata Rape Murder Case में मृत्युदंड, Tripura Rape Case में 70 साल के आरोपी को 20 साल कैद, दो मासूमों को मिला न्याय

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Sep 26, 2024, 09:45 PM IST

Child Rape Case (Representational Photo)

Kolkata Rape and Murder Case में पिछले साल पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. त्रिपुरा में 70 साल के बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची के साथ डेढ़ साल पहले हैवानियत दिखाई थी. दोनों मामलों में कोर्ट ने फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई कर सजा सुनाई है.

Kolkata Rape And Murder Case इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है. लेकिन इससे भी करीब एक साल पहले कोलकाता में ही एक 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दरिंदगी दिखाई थी. पड़ोसी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और लाश को छिपा दिया था. गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में त्वरित न्याय की परिभाषा सार्थक कर दिखाई है. कोलकाता की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने महज एक साल के अंदर सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को इस केस में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पड़ोसी के अपराध को 'दुर्लभतम' की कैटेगरी में रखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है. उधर, त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा जिले में भी गुरुवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की एक मासूम को न्याय दिया है. कोर्ट ने Tripura Rape Case में करीब डेढ़ साल पहले उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले 70 साल के बुजुर्ग आरोपी को 20 साल जेल में कैद रखे जाने का हुक्म दिया है.

'अपराधी पर दया, निर्दोष से क्रूरता है'

कोलकाता की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को बुधवार को मासूम बच्ची से रेप और उसकी हत्या का दोषी घोषित किया था. साथ ही गुरुवार को फैसला सुनाने की बात कही थी. गुरुवार को जज ने अपना फैसला सुनाते हुए स्कॉटलैंड के दार्शनिक व अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की बात दोहराते हुए कहा,'अपराधी पर दया दिखाना निर्दोष के साथ क्रूरता होती है.' इसके बाद कोर्ट ने अपराधी को शरीर से जान निकलने तक फांसी के फंदे पर लटकाकर रखने का आदेश सुना दिया.

कूड़े के थैले में मिली थी मासूम की लाश

कोलकाता के तिलजला एरिया में 26 मार्च, 2023 की सुबह 7 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई थी. मां-बाप की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को तलाश करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया. देर शाम बच्ची की लाश उनके ही एक पड़ोसी आलोक कुमार शॉ के फ्लैट के किचन में कूड़े के थैले के अंदर बंद मिली थी. आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि वह बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने फ्लैट में लाया था और फिर उसका रेप कर दिया था. बाद में पहचान खुलने के डर से उसने बच्ची की क्रूरता से हत्या कर दी थी. इस केस में पब्लिक भड़क गई थी और बहुत सारी कारों में आग लगा दी थी. साथ ही पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में तेजी से जांच करते हुए 16 जून, 2023 को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जहां एक साल सुनवाई के बाद जुलाई, 2024 में आरोप तय किए थे. इसके बाद महज ढाई महीने के अंदर सजा सुना दी गई है.

त्रिपुरा केस में जुर्माना नहीं चुकाने पर बढ़ेगी सजा

नॉर्थ त्रिपुरा जिले में गुरुवार को 6 साल की मासूम से रेप करने के आरोपी 70 वर्षीय बुजुर्ग को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. जिले के धर्मनगर कस्बे के साकईबाड़ी एरिया में 70 साल के हाशिद अली ने पिछले साल जून में मासूम का अपहरण करने के बाद जंगल मे उससे रेप किया था. बच्ची के उसकी पहचान करने पर उसे गिरफ्तार किया गया था. गुरुवार को उसे सजा सुनाते हुए पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अंशुमन देबबर्मा ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही आदेश दिया है कि यदि वह जुर्माने की रकम अदा नहीं करेगा तो उसकी सजा 6 महीने बढ़ जाएगी.

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