Kolkata Rape Murder Case में फांसी की उठ रही मांग, ऐसे में सिलीगुड़ी कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप के आरोपी को दी ये सजा

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Sep 08, 2024, 11:02 AM IST

West Bengal Rape and Murder Case: सिलीगुड़ी में पिछले साल अगस्त में एक नाबालिग लड़की की स्कूल से घर लौटते समय हत्या कर दी गई थी. हत्या से पहले लड़की के साथ बेहद दरिंदगी से रेप किया गया था.

West Bengal Rape and Murder Case: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी से रेप और फिर हत्या के मामले में पूरा देश उबला हुआ है. इस मामले के बाद संविधान संशोधन के जरिये दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठ रही है. ऐसे में पिछले साल पश्चिम बंगाल के ही सिलीगुड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ बेहद दरिंदगी से पहले रेप करने और फिर जघन्य तरीके से उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सिलीगुड़ी के एक कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद अब्बास को मौत की सजा देने का हुक्म दिया है. 

21 अगस्त को हुई थी दहलाने वाली घटना

दिल को दहलाने वाली यह घटना 21 अगस्त, 2023 को उस समय हुई थी, जब नाबालिग लड़की अपने स्कूल से घर लौट रही थी. माटीगारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक निर्जन जगह पर आरोपी ने लड़की को दबोचने के बाद रेप करते हुए दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था. इसके बाद उसने लड़की को बेहद दहलाने वाले तरीके से मौत दी थी.

छह घंटे में दबोच लिया था पुलिस ने आरोपी

इस घटना के चलते हंगामा मच गया था. उच्चाधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को एक्टिव होकर कार्रवाई करने के लिए कहा. इसके बाद पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद अब्बास को महज 6 घंटे के अंदर दबोच लिया था. इस मामले की सुनवाई POCSO Act के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई, जिसके चलते महज एक साल में ही इसका फैसला आ गया है.

तीन धाराओं के तहत मांगी गई थी मौत की सजा

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बिवास चटर्जी ने कोर्ट के सामने मामले की जघन्यता को साबित किया और आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी. बिस्वास चटर्जी ने आरोपी अब्बास के खिलाफ मौत की सजा देने के लिए तीन धाराओं के तहत आरोप साबित किए. इनमें धारा 302 (हत्या), बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) कानून की धारा 6 भी शामिल है. इन दोनों धाराओं के तहत सरकारी वकील ने आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की थी. 

मौत की सजा पर चली करीब डेढ़ घंटा लंबी बहस

आरोपी को मौत की सजा देने या नहीं देने के मुद्दे पर करीब डेढ़ घंटे तक चली बहस में सरकारी वकील ने आरोपी के गुनाह को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' बताकर अपनी दलीलें पेश कीं. इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनीता मेहरोत्रा माथुर ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. जस्टित माथुर का फैसला 3 गवाहों की गवाही और अभियोजन की तरफ से पेश की दलीलों के आधार पर आधारित है.

कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर कांड पर उबला हुआ है देश

कोलकाता के सरकारी RG Kar Medical College and Hospital में 9 अगस्त की रात को ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, जिसने आरोप कबूल कर लिया है. आरोपी ने रेप करने के लिए कई दहलाने वाले तरीके इस्तेमाल किए थे. इसके बाद हत्या करने में भी ऐसे तरीके इस्तेमाल किए गए थे कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी दहल गए थे. इस मामले के बाद पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं और रेप के बाद हत्या करने के मामलों में आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाए जाने का प्रावधान संविधान संशोधन के जरिये करने की मांग उठ रही है. 

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