Land For Job Scam: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लालू यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले (Land For Job Scam) में मुकदमा चलाने की मंजूरी CBI को मिल गई है. सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद विशेष सीबीआई कोर्ट में यह मंजूरी दाखिल कर दी है. अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाया जाएगा. इसके लिए विशेष जज विशाल गोगने ने सीबीआई को मिली मंजूरी को रिकॉर्ड पर लेते हुए आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. बता दें कि लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav News) को पहले ही चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में सजा मिल चुकी है, जिनमें वे जमानत पर चल रहे हैं.
अभी 30 अन्य लोगों के खिलाफ भी चलेगा इस केस में मुकदमा
PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई ने अदालत से 15 दिन का समय मांगा है. यह समय लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के अलावा आरोपी बनाए गए 30 अन्य लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी लेने के लिए मांगा गया है. इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी केंद्र सरकार से मांगी गई है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की है.
'सीबीआई कार्रवाई में लाए तेजी'
कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले से जुड़ी कार्रवाई में तेजी लाने का ताकीद की है. सीबीआई की तरफ से इस मामले में 7 जून को लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें से 38 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं. ये 38 लोग वे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने नौकरी पाने के लिए रिश्वत में अपनी जमीन दी है. विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह के प्रतिनिधि एडवोकेट मनु मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि जिन लोकसेवकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से अभी नहीं मिली है. इससे पहले जुलाई में भी कोर्ट ने सीबीआई को लालू समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से जल्द मंजूरी लेने को कहा था.
लालू के रेल मंत्री रहते समय हुआ घोटाला, परिवार भी है आरोपी
आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ है. इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, जिसे 29 मई को फाइनल चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी. इस मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री व लालू की पत्नी राबड़ी देवी समेत परिवार के कई अन्य सदस्य भी आरोपी बनाए गए हैं. इससे पहले 4 अक्टूबर, 2023 को कोर्ट ने इस मामले में लालू परिवार व अन्य लोगों को नई चार्जशीट के संबंध में जमानत दे दी थी.
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