डीएनए हिंदीः दिल्ली में अब शराब (Liquor) की दुकानें सिर्फ तीन बंद रहेंगी. केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत तीन ड्राई डे घोषित किए हैं. इससे पहले दिल्ली में कुल 21 ड्राई डे थे. इन सभी 21 ड्राई डे के दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री निषेध थी. नई आबकारी नीति के मुताबिक दिल्ली में अब शराब की दुकानें केवल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी.
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होटलों में नहीं होगा बिक्री पर बैन
नई आबकारी नीति में होटलों को छूट दी गई है. नए संशोधन के मुताबिक तय किए गए तीनों 'ड्राई डे' पर एल-15 लाइसेंस वाले होटलों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित नहीं होगी. इससे पहले मकर सक्रांति, गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहीद दिवस, गुरु रविदास जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, महाशिवरात्रि, होली डॉ अम्बेडकर जयंती, और महावीर जयंती, दशहरा, दीपावली आदि मौकों पर शराब की बिक्री नहीं होती थी.
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सरकार समय-समय पर आबकारी नीति में बदलाव करती है. इसके जरिए ड्राई डे की संख्या को कम या ज्यादा किया जाता है. धार्मिक त्योहारों, धार्मिक एवं सामाजिक विभूतियों के जन्मदिवस समेत अन्य कई मौके पर शराब की दुकानें बंद रखने का प्रावधान था. आबकारी विभाग द्वारा घोषित किए गए ड्राई डे पर पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहती है और शराब बिक्री करना या सेवन करना मना होता है. ऐसा करने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है.