55 साल के बूढ़े को कोर्ट ने सुनाई 170 साल की कैद, जानिए भारत में कहां का है ये मामला

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 30, 2023, 12:15 PM IST

Court Hammer (Representational Image)

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में यह सजा सुनाई गई है. आरोपी बूढ़े पर 34 लोगों के साथ ठगी करने के मुकदमे दर्ज हैं.

डीएनए हिंदी: Sagar News- आपने अमेरिका-यूरोप की अदालतों द्वारा अपराधी को 100-200 साल की कैद की सजा सुनाने की खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन भारत में कभी ऐसा मामला नहीं देखा होगा. देश में अधिकतम कैद की सजा उम्र कैद मानी जाती है, जो 14 साल से लेकर ताउम्र जेल में रहने की होती है. अब भारत में भी अदालत ने एक आरोपी को 170 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है. यह सजा मध्य प्रदेश के सागर जिले में 55 साल के बुजुर्ग आरोपी को सुनाई गई है, जिस पर ठगी के 34 मामले दर्ज थे. आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने 3,40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

ठगी के हर मामले के लिए 5 साल की कैद

सागर जिला अदालत के सामने पुलिस ने आरोपी नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को पेश किया था. नासिर के खिलाफ लोगों से ठगी करने के 34 मुकदमे दर्ज थे. इन सभी मामलों में अदालत ने उसे IPC की धारा-420 के तहत दोषी घोषित किया है. साथ ही हर मामले के लिए 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही हर मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जिला अदालत के जज अब्दुल्लाह अहमद ने कहा कि ये सभी सजा एक के बाद एक चलेंगी यानी पहले एक सजा खत्म होगी, उसके बाद दूसरे मामले में सजा शुरू होगी. इसके चलते नासिर को 34 मामलों में 5 साल के हिसाब से कुल 170 साल जेल में रहना होगा और 3,40,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा. यह फैसला चर्चा का सबब बन गया है.

34 लोगों से 72 लाख रुपये ठगे थे नासिर ने

दरअसल गुजरात के तापी जिले के मूल निवासी नासिर ने सागर जिले के भैंसा गांव के 34 लोगों के साथ ठगी की थी. इन लोगों से गारमेंट्स फैक्ट्री शुरू करने के नाम पर नासिर ने कुल 72 लाख रुपये ठगे थे. इसके बाद वह परिवार को लेकर फरार हो गया था. उसके खिलाफ 2019 में पुलिस को शिकायत मिली थी. जांच में उसके कर्नाटक भाग जाने की जानकारी मिली. इसके बाद सागर पुलिस उसे कर्नाटक के कलबुर्गी इलाके से 19 दिसंबर, 2020 को गिरफ्तार कर सागर लाई थी. तब से ही उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

madhya pradesh news Sagar News madhya pradesh crime news Sagar District Court hindi viral news Crime News Crime News\ Crime News in Madhya Pradesh