डीएनए हिंदी: Mukhtar Ansari Guilty Murder Case- उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को अब एक और मामले में कड़ी सजा मिलना तय हो गया है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गुरुवार को 13 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी घोषित कर दिया है. यह केस साल 2009 में एक रिटायर टीचर की हत्या करने और एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने से जुड़ा हुआ है. इस केस में पहले बरी घोषित हो चुके मुख्तार को अब दोषी घोषित किया गया है. कोर्ट उसे शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाएगा.
पुलिस की मदद करने पर हुई थी रिटायर्ड टीचर की हत्या
गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव में रिटायर्ड टीचर कपिल देव सिंह की साल 2009 में हत्या कर दी गई थी. गांव में अपने व्यवहार के कारण बेहद पॉपुलर कपिल देव की हत्या उनके पुलिस की मदद करने के कारण की गई थी. दरअसल गांव के एक दबंग की संपत्ति साल 2009 में पुलिस ने कुर्क की थी. मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी माने जाने वाले इस दबंग की कुर्की के केस में पुलिस ने कपिल देव सिंह को आम गवाह बनाया था और उनसे कुर्की के सामान की लिस्ट बनाने में भी मदद ली थी. इस पर दबंग के परिवार ने कपिल देव सिंह पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगा दिया था. इसके बाद कपिल देव की हत्या कर दी गई थी. हत्या के समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन इस हत्या में उसे ही मास्टरमाइंड माना गया था. इसके कुछ दिन बाद मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने भी मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था.
साल 2010 में बना था इस केस में मुख्तार का गैंगचार्ट
साल 2010 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कपिल की हत्या और मीर हसन के मुकदमों को एकसाथ जोड़कर मुख्तार का गैंगचार्ट बनाया. इसके बाद करंडा थाने में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. हत्या और हत्या के प्रयास के केस में मुख्तार को कोर्ट बरी कर चुकी है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट मामले में अब कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है.
कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या में भी मिल चुकी है उम्रकैद
मुख्तार अंसारी को कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई और पूर्व कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के जुर्म में भी उम्रकैद की सजा मिल चुकी है. अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को उनके घर के बाहर ही गोलियों से बुरी तरह भूनकर कर दी गई थी.
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