डीएनए हिंदी: Manipur Violence Updates- मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न करके घुमाने के वायरल वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट भी भड़क गया है. सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो को वास्तवा में बेहद परेशान करने वाला बताया है. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देते हुए इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में दोनों सरकारों से कठोर कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में कार्रवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को तय की है.
'सांप्रदायिक हिंसा का बदला महिलाओं से लेना मंजूर नहीं'
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले में गुरुवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस ने कहा, यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं की जा सकती कि सांप्रदायिक हिंसा का बदला महिलाओं से लिया जाए. उन्होंने कहा, जो वीडियो सामने आए हैं, उनसे हम वास्तव में बेहद परेशान हैं. संवैधानिक लोकतंत्र में यह बिल्कुल अस्वीकार्य है. यह बहुत परेशान करने वाला है.
'क्या कार्रवाई की है, उसकी जानकारी दीजिए'
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस दिया है, जिसमें यह बताने को कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कुछ कदम उठाए और कार्रवाई करे. यदि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे.
'मीडिया पर दिखाए जा रहे दृश्य संविधान का गंभीर उल्लंघन'
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के साथ इस जघन्य यौन हिंसा के वीडियो मीडिया में दिखाए जाने पर भी चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा, मीडिया में इस बारे में जो दिखाया जा रहा है, वह गंभीर संवैधानिक उल्लंघन हैं. यह महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में उपयोग करने को दिखाकर मानव जीवन में उल्लंघन को दर्शा रहा है, जो संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में भी कदम उठाने का आदेश दिया है. साथ ही इसकी जानकारी कोर्ट के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया है.
सरकार ने लगाई वीडियो को शेयर करने पर रोक
केंद्र सरकार ने मणिपुर में महिलाओं से यौन हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर रोक लगा दी है. सरकार ने इसके लिए ट्विटर-फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को भी आदेश जारी किया है.
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