डीएनए हिंदी: गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे (Morbi Bridge Collapse) को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है, ऐसे में फिलहाल वह याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगा. इस पुल हादसे में 136 से अधिक लोगों की जान चली गई थी.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले ही घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और कई आदेश पारित किए हैं, ऐसे में फिलहाल वह याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिकाकर्ता और हादसे में अपने दो परिजनों को खोने वाले एक अन्य याचिका को स्वतंत्र सीबीआई जांच, पर्याप्त मुआवजा संबंधी याचिकाओं के साथ हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी.
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136 लोगों की हुई थी मौत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट से मोरबी पुल ढहने की घटना से संबंधित जांच और अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा है. इस घटना में 136 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता बाद में उसका रुख कर सकते हैं. मोरबी में माच्छु नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 136 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
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9 लोगों को किया गया था गिरफ्तार
इस हादसे के बाद पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को मोरबी में घटनास्थल का दौरा किया था. पीएम ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की थी. मोरबी पुल हादसे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया था. इस हादसे को लेकर विपक्षी दल राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं.
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