Shocking News: मुंबई में 19 साल के लड़के ने लिया यह खास चिकन रोल, खाने के बाद हो गई मौत

Written By कुलदीप पंवार | Updated: May 09, 2024, 01:22 AM IST

Shocking News: मुंबई पुलिस ने उन दोनों स्टॉल वेंडर को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे यह चिकन शावरमा रोल (chicken shawarma roll) खरीदा गया था.

Shocking News: मुंबई में एक दुखद घटना सामने आई है. 19 साल के एक लड़के ने फूड स्टॉल पर पहुंचकर एक खास तरह का चिकन रोल ऑर्डर किया, जिसे खाते के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. लड़के को अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत नहीं सुधरने पर उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन करीब 4 दिन इलाज के बाद दो दिन पहले उसकी मौत हो गई है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में IPC की कई धाराओं के साथ ही गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत केस दर्ज करते हुए बुधवार को चिकन रोल बनाने वाले स्टॉल के दो वेंडर को गिरफ्तार कर लिया है.

3 मई को खाया था चिकन शावरमा रोल

PTI ने अपनी रिपोर्ट में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के एक अधिकारी के हवाले से इस घटना की जानकारी दी है. अधिकारी ने बताया, मृतक प्रथमेश भोकसे ने 3 मई को ट्रॉम्बे (Trombay) इलाके के एक फूड स्टॉल से 'चिकन शावरमा रोल (chicken shawarma roll)' खरीदा था. इसे खाने के बाद प्रथमेश की तबीयत बिगड़ गई. प्रथमेश को 4 मई को पेट में दर्द और उल्टी होने लगी. उसे इलाज के लिए नजदीकी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वहां भी उसकी तबीयत नहीं सुधरने पर परिवार के लोग 5 मई को उसे नगर निगम के KEM हॉस्पिटल में ले गए. अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी जांच की और दवाइयां देकर घर वापस भेज दिया.

रविवार शाम फिर बिगड़ी तबीयत, सोमवार को हुई मौत

ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के मुताबिक, रविवार शाम को प्रथमेश की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई. परिजन उसे फौरन KEM हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद उसे भर्ती कर लिया और इलाज शुरू कर दिया. हॉस्पिटल प्रशासन ने प्रथमेश के मामले की जानकारी ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को दी, जहां अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 336 (दूसरे की जान को खतरे में डालना) और 273 (जहरीले खाने या पेय पदार्थ की बिक्री) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान प्रथमेश की सोमवार को मौत हो गई.

पुलिस ने दबोचे दो वेंडर

पुलिस ने जांच के बाद प्रथमेश की मौत के लिए दो फूड वेंडर्स को दोषी माना है. पुलिस ने दोनों फूड वेंडर्स आनंद कांबले और अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ IPC की धारा 304 (गैरइरादतन हत्या) के अलावा कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

(With PTI Inputs)

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