गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले को होगी फांसी, जानें क्या था दोषी मुर्तजा अब्बाज का गुनाह

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jan 30, 2023, 06:13 PM IST

गोरखनाथ मंदिर पर हमले का दोषी मुर्तजा अब्बास

Gorakhnath Mandir Attack: मुर्तजा अब्बास ने अप्रैल 2002 में गोरखनाथ पीठ पर हमला किया था. इस मामले में उसके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था.

डीएनए हिंदी: गोरखपुर के खोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में दोषी ठहराए गए मुर्तजा अब्बास (Murtaza Abbas) के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया है. NIA कोर्ट ने सोमवार को मुर्तजा अब्बास फांसी की सजा सुनाई है. एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने यह सजा सुनाई है. मुर्तजा ने अप्रैल 2002 में गोरखनाथ पीठ पर हमला किया था. इस मामले में आरोपी के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था.

लखनऊ की NIA कोर्ट ने 10 महीने बाद सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट नें आरोपी के खिलाफ घायल जवान अनिल कुमार पासवान, गोपाल गौड़, घायलों का इलाज करने वाला डॉक्टर समेत 27 गवाह पेश किए गए. वहीं, कोर्ट में मुर्तजा अब्बास के वकील ने दलील दी कि उनका मुव्वकिल मानसिक रूप से बीमार है. लेकिन वह कोर्ट में कोई सूबत नहीं पेश कर पाए. जिसके बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया.

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PAC के जवानों पर किया था हमला
मुर्तजा ने 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियार छीनने की भी कोशिश की थी. एनआईए को जांच में पता चला कि वह नेपाल भी गया था और पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे.

इंजीनियरिंग में की मास्टर्स
गौरतलब है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में M.Tech करने वाले मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर रहे दो सिपाहियों पर हमला करने के बाद उनसे राइफल छीनने की कोशिश की थी. एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि वह राइफल छीनने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की प्लानिंग में था. एनआईए जांच में यह भी बात सामने आई थी कि आरोपी अब्बास मुर्तजा ने वीडियो देखकर हमले की ट्रेनिंग ली थी. एक ही वीडियो उसने 300 से ज्यादा बाद देखा था. इस वीडियो को अबू हमजा का बताया गया. इसे अरबी भाषा में अबीद के नाम से सेव किया गया था. 

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इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
बता दें कि 4 अप्रैल को गोरखनाथ थाने में सब इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्र की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी. 5 अप्रैल को यूपी एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू की थी. जांच के दौरान यूपी एटीएस ने अब्बास के खिलाफ UAPA का केस दर्ज किया था. आरोपी के खिलाफ धारा 186, 153A 307, 332 के अलावा यूएपीए की धारा 16, 18, 20 40 देश के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा 121, 122 लगाई थी.

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