डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका देते हुए 1988 के रोड रेज केस में 1 साज की सजा सुनाई है. साल 1988 में हुई रोड रेज की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गई सजा जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोला है.
सुखजिंदर सिंह रंधावा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वह आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया. मैंने फरवरी में राहुल गांधी और सुनील जाखड़ से नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निकालने के लिए कहा था"
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धू का रिएक्शन
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाए जाने के बाद के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट में कहा, "हम कानून का सम्मान करेंगे." आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू को मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को "जानबूझकर चोट पहुंचाने" के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था.
मृतक के परिवार ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका
साल 1988 में सड़क पर हुई हाथापाई की घटना के बाद 65 वर्षीय गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी. पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "...हमें लगता है कि रिकॉर्ड में एक त्रुटि स्पष्ट है.... इसलिए, हमने सजा के मुद्दे पर पुनर्विचार आवेदन को स्वीकार किया है. लगाए गए जुर्माने के अलावा, हम एक साल के कारावास की सजा देना उचित समझते हैं."
नवजोत सिंह सिद्धू को मामले में सिर्फ एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा दिए जाने के आदेश के खिलाफ मृतक के परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. इससे पहले दिन में, नवजोत सिंह सिद्धू ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए पटियाला में हाथी की सवारी की. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महंगाई बढ़ने से गरीबों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर असर पड़ा है.
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