रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को नहीं मिलेगी 2 घंटे की छुट्टी, NDMC ने अपने फैसले से लिया यू-टर्न

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Apr 06, 2022, 02:52 PM IST

रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी देने का आदेश वापस (सांकेतिक तस्वीर)

मुस्लिम कर्मचारियों को पहले रमजान के दौरान हर दिन 4.30 बजे शाम को छुट्टी देने का फैसला किया गया था.

डीएनए हिंदी: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने रमजान को लेकर एक फैसले को वापस ले लिया है जिस पर लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं. NDMC ने अपने पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि काउंसिल में काम करने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारियों (Muslim Employees) को रमजान के महीने में हर रोज 4:30 बजे छुट्टी दे दी जाएगी. 

रमजान के दौरान रोजा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पहले आदेश जारी किया गया था कि रमजान के महीने में रोजा रखने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारी शाम साढ़े चार बजे कार्यालय से जा सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ इसलिए दी गई थी जिससे कर्मचारियों को रोजा तोड़ने में सहूलियत हो.

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क्यों NDMC ने वापस लिया फैसला?

NDMC ने विवाद बढ़ने के साथ ही रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को हर दिन करीब दो घंटे का अल्प अवकाश देने की अनुमति वापस ले ली है. इससे पहले एनडीएमसी की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को दो घंटे की छुट्टी देने की बात की गई थी.

कब से कब है रमजान?

रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है. इस्लाम को मानने वाले लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं.  रमजान की शुरुआत 2 अप्रैल से हुई है और 1 मई को खत्म हो रहा है. मुस्लिम समुदाय के लोग 30 दिन रोजा रखते हैं. रमजान का महीना ईद उल फितर के बाद खत्म होता है.

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रमजान एनडीएमसी मुस्लिम कर्मचारी रोजा