NEET PG counselling: Supreme Court का बड़ा फैसला- OBC छात्रों को 27% आरक्षण मिलेगा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 07, 2022, 11:48 AM IST

Supreme Court (Photo-PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है.

डीएनए हिंदी:  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट (NEET PG counselling) पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस साल ओबीसी छात्रों को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. मौजूदा सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ( EWS) कोटे के लिए के लिए 8 लाख की आय सीमा लागू होगी.

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला मार्च के तीसरे सप्ताह में आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि साल 2021-22 के लिए नोटिफाइड नॉर्म्स के मुताबिक नीट-पीजी की काउंसलिंग शुरू की जाए. ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के लिए बरकरार रखा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मार्च में EWS वर्ग के लिए 8 लाख रुपये की आय पर फैसला लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख रुपये की आय संबंधी मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है. इसे शीर्ष अदालत ने लिस्ट कर लिया है. 

DNA एक्सप्लेनर : देश में VVIP Security का प्रोटोकॉल कैसे तय होता है?

Counseling पर क्या थी जजों की राय?

इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि हम इस मामले की दो दिनों से सुनवाई कर रहे हैं, हमें राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए.  सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लंबित (Pending) होने की वजह से NEET-PG काउंसलिंग रोक दी गई थी. जजों की बेंच ने पक्षकारों से मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है.

यह भी पढ़ें-
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार ने भेजा गृह मंत्रालय को जवाब, बताए ये कारण

Covid: रिकॉर्ड 1,17,100 मामलों ने बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में 302 की मौत

नीट काउंसिल ओबीसी