डीएनए हिंदी: हेडलाइन पढ़कर डॉग लवर्स को झटका लग सकता है. वहीं ऐसे लोगों को राहत लगेगी जो पड़ोसियों के कुत्तों से परेशान हैं. यह खबर उत्तर प्रदेश के आगरा की है. यहां अब कुत्ता पालना पहले की तरह आसान नहीं रहा. आपको अपने प्यारे पालतु को घर लाने से पहले पड़ोसे से NOC लेना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने कुत्ता पालने के लिए नए नियम कानून बनाएं हैं. आगरा नगर निगम इन नियमों को लागू करने का मन बना चुकी है.
आगरा के नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने कहा, नए नियम लागू होने के बाद डिटेल में जानकारी दी जाएगी. इन नियमों की जानकारी पाने के बाद पेट लवर्स खासे नाराज हैं. उनका मानना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना तो ठीक है लेकिन पड़ोसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का नियम ठीक नहीं. इसे बदला जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें: दांतों से शराब का गिलास पकड़कर बाइक चला रहा था लड़का, बैलेंस बिगड़ा तो पीछेवाला नाले में गिरा
डॉग एंड कैट हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर संजीब नेहरू ने भी पड़ोंसियों से एनओसी लेने वाले नियम पर आपत्ति जताई. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुत्ता पालने वालों को साफ-सफाई को लेकर सख्त हिदायत दी. इस आदेश के बाद कुत्ते पालने वालों का कहना था कि हम तो रख-रखाव कर लेंगे लेकिन आवारा कुत्तों का क्या? इनकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है. इनकी आड़ में सभी को टार्गेट किया जा रहा है.
गोरखपुर नगर निगम के नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि शासन की तरफ से जो निर्देश आया है हम उसका पालन करवा रहे हैं. अभी पहला फेज हैं तो फिलहाल हम लोगों को जागरुक कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: Wife For Sale: पति ने पत्नी को बेचने के लिए सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट, बताए फायदे और नुकसान
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.