दिल्ली में हटा Night Curfew, 1 अप्रैल से होगी ऑफलाइन पढ़ाई, DDMA की बैठक में हटीं ये पाबंदियां

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Feb 25, 2022, 03:05 PM IST

night curfew

अब दिल्ली में देर रात तक रेस्टोरेंट और दुकानों को खोला जा सकेगा. केजरीवाल सरकार ने बिना मास्क चालान की राशि भी घटा दी है. 

डीएनए हिंदीः दिल्ली में कोविड (Covid) के मामले कम होने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली सरकार ने एक्टिव मामले कम होने के बाद प्रतिबंधों में ढील शुरू कर दी है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की मीटिंग में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को हटाने का फैसला लिया गया. एक अप्रैल से दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई कराई जाएगी. वहीं बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की अनुमति भी दे दी गई है. मास्क लगाना अनिवार्य होगा लेकिन मास्क न पहनने पर चालान की राशि कम की जाएगी. यह सभी आदेश सोमवार से लागू होंगे. दिल्ली में दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा भी खत्म होगी.

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रात 10 से 5 बजे तक था नाइट कर्फ्यू 
पहले दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू था. इस दौरान किसी को भी बिना वजह घर से निकलने की इजाजत नहीं है. इससे किसी समारोह में आने-जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. इससे पहले 27 जनवरी 2022 को दिल्ली सरकार ने राज्य में कोरोना की पाबंदियों में ढील दी थी. तब DDMA की बैठक में राजधानी से वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया था. वहीं बाजारों में ऑड-ईवन सिस्टम को भी हटा लिया गया था. जिससे सभी दुकानें हर दिन खुलना शुरू हो गई थीं.

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2000 से 500 रुपये हुआ चालान
दिल्‍ली के भीतर मास्‍क न पहनने पर जुर्माना 2,000 से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है. इससे पहले कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में गाड़ी में अकेले जाने पर मास्क की अनिवार्यता को खत्म किया गया था. लोगों को इससे बड़ी राहत मिली थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलागा नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल शामिल हुए. 
 

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