डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में कोविड-19 के मामलों में मंगलवार को वृद्धि करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night Curfew) की अवधि दो घंटे और बढ़ाने और स्कूलों को 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 15 जनवरी तक छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं. उत्तर प्रदेश में गुरुवार से कोरोना कर्फ्यू अब रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा.
मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, गत 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 992 नए मामले आए हैं. इनमें से 23 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. वहीं सोमवार को कोविड के 572 मामले आए थे. योगी ने कहा है कि इन सभी के संपर्क में आए लोगों की पहचान और जांच कराई जाए और सभी के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाए.
बयान के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान एक लाख 66 हजार से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई. इस समय प्रदेश में 3,173 मरीज उपचाराधीन हैं जबकि सोमवार को यह संख्या सिर्फ 2,261 थी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए मंगलवार की शाम उच्च अधिकारियों की एक बैठक में निर्देश दिया कि कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति (15 जनवरी) तक अवकाश घोषित किया जाए, इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू हर दिन रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू किया जाए और यह व्यवस्था छह जनवरी, बृहस्पतिवार से प्रभावी कर दी जाए.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में पिछले 25 दिसंबर से हर दिन रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया था. बयान के अनुसार योगी ने 'प्रयागराज माघ मेला' में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पूर्व की कोविड आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू किए जाने पर जोर दिया है. उन्होंने कल्पवासियों सहित सभी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखने को कहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या एक हजार से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए. उन्होंने कहा कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो और खुले स्थान पर परिसर की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए, मास्क-सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहे.