डीएनए हिंदी. लगातार बढ़ते कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने आज रात से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का फैसला किया है. आज रात 11 बजे से उत्तराखंड के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा. नाइट कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. नाइट कर्फ्यू के दौरान राज्य में सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और जरूरी कार्यों के लिए आवागमन की छूट मिलेगी.
आइए आपको बतातें हैं नाइट कर्फ्यू के दौरान किन कार्यों पर पाबंदी नहीं है.
- सभी स्वास्थ्य सेवाएं 24*7 संचालित होंगी.
- सभी हेल्थ वर्कर्स को आने-जाने की अनुमति होगी.
- तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल,डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि.
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, गैस खुदरा और वितरण सेवाएं.
- डाकघरों सहित डाक सेवाएं.
- दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/DTH और ऑप्टिकल फाइबर.
- कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं.
- सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से आवागमन.
- रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी.
- ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति.
- मीडिया संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमति.