नोएडा में कई दिनों के लिए धारा 144 लागू, सभा-जुलूस पर पर बैन, ये है वजह

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Oct 15, 2023, 07:21 AM IST

नोएडा में ये प्रतिबंध 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किए गए हैं. किसी भी तरह के बड़े आयोजन के लिए पुलिस की इजाजत अनिवार्य होगी.

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपद में धारा 144 लगा दी है. इस दौरान बिना पुलिस की अनुमति के कोई सभा और कार्यक्रम करने की मनाही होगी. जुलूस निकालने से पहले पुलिस की इजाजत जरूरत होगी. नवरात्रि से पहले जारी इस आदेश के मुताबिक पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी. उन्होंने बताया कि विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के अलावा 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर के दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है. 

नोएडा पुलिस का कहना है कि इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध नगर में सरकार अलग-अलग आयोग और परिषदों की ओर से समय-समय पर परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसकी सूचना नियत तिथि से थोड़ा पहले दी जाती है ,जबकि धरना प्रदर्शन आदि विभिन्न कार्यक्रम भी अक्सर होते रहते हैं. 

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क्यों लागू है धारा 144?
नोएडा पुलिस ने कहा है कि असामाजिक तत्वों की ओर से इसी बीच में शांति भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. उनका कहना था कि अभी अलग-अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों और  प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण शांति भंग हो सकती है. उन्होंने कहा की धारा 144 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. (इनपुट: भाषा)

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