Vaccine की दोनों डोज नहीं लगवाई तो ना मिलेगी सैलरी और ना ही मिलेगा Petrol, जानें क्या लगेंगे प्रतिबंध

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 23, 2021, 04:14 PM IST

पंजाब और हरियाणा सरकार ने वैक्सीन ना लगवाने लोगों पर कड़े प्रतिबंध की तैयारी कर ली है.

Punjab Government: पंजाब सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी.

डीएनए हिंदीः देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्यों सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है. ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव में विशेषज्ञ कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन को ही सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं. कई सरकार ने वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी कर ली है. पंजाब सरकार (Punjab Government) की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी. इसके लिए कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल पर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा. वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेने वाले कर्मचारी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ही सैलरी ले सकेंगे. 

हरियाणा सरकार ने लगाई कड़े प्रतिबंध 
हरियाणा सरकार ने वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों पर कड़े प्रतिबंध की तैयारी कर ली है. हरियाणा सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया कि 1 जनवरी से वैक्सीन ना लगवाने वाले लोग सार्वजनिक स्थान, मॉल, जिम और पार्क में नहीं जा सकेंगे.  

- सब्जी मंडी, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब के ठेके, मॉल, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल और स्थानीय बाजारों में सिर्फ वैक्सीन की डोनों डोज वालों को ही एंट्री मिलेगी.
-  बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी इजाजत
- धार्मिक स्थल, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, गैस एजेंसी, शुगर मिल, दुग्ध सेंटर, राशन की दुकानों में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी.
-प्राइवेट और सरकारी बैंकों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों की ही एंट्री
-18 साल से ज्यादा के छात्र-छात्राओं को लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य
-पार्क, योगशाला, जिम और फिटनेस सेंटर में सिर्फ दोनों डोज वालों की ही एंट्री
-ट्रक और ऑटो में वैक्सीनेटेड को ही एंट्री
- सरकारी कर्मचारी भी वैक्सीन की दोनों डोज के बिना नहीं जा सकेंगे दफ्तर 

ओमिक्रॉन कोरोना प्रतिबंध